नई दिल्ली 17 सितंबर 2026। सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में जमा रकम के रिफंड का इंतजार कर रहे लाखों निवेशकों के लिए अहम खबर है। कई निवेशकों ने CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर पहले ही क्लेम कर रखा है, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी भुगतान नहीं होने से वे असमंजस में हैं कि दोबारा आवेदन करना चाहिए या नहीं। ऐसे निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पुराना क्लेम सही है और उसमें कोई कमी नहीं बताई गई है, तो दोबारा नया क्लेम करने की जरूरत नहीं है। निवेशकों को पहले अपने पुराने आवेदन का स्टेटस और उस पर दिए गए रिमार्क की जांच करनी चाहिए। सहकारिता मंत्रालय ने तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के बाद CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल को फिर से सक्रिय किया है। इसके बाद लंबित क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग दोबारा शुरू होने की जानकारी दी गई है।
2023 से चल रही है रिफंड की प्रक्रिया
सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए वर्ष 2023 से CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपना क्लेम दाखिल किया है। हालांकि, सभी निवेशकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। रिफंड में देरी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले आवेदन कर चुके निवेशक दोबारा क्लेम करें या पुराने आवेदन का इंतजार करें? इसका जवाब आपके पुराने क्लेम के स्टेटस पर निर्भर करता है। अगर आपने पहले ही CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कर दिया है और आपके आवेदन में किसी तरह की कमी नहीं बताई गई है, तो नया क्लेम दाखिल न करें। इसके बजाय पोर्टल पर जाकर अपने पुराने क्लेम का स्टेटस और रिमार्क चेक करें।
स्टेटस के हिसाब से समझें आगे की प्रक्रिया
Under Process/Processing:
अगर आपके क्लेम का स्टेटस Under Process या Processing दिख रहा है, तो नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पुराने क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें।
Verified/Eligible:
अगर क्लेम Verified या Eligible दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा।
Deficiency Communicated:
अगर इस तरह का मैसेज दिखाई दे रहा है तो आपके आवेदन में किसी कमी की जानकारी दी गई है। पहले बताई गई कमी को दूर करना होगा।
Resubmission Required:
अगर पोर्टल पर Resubmission Required लिखा है तो पुराने क्लेम में जरूरी सुधार करें और Resubmission Portal के माध्यम से उसे दोबारा सबमिट करें।
किसे नया क्लेम करना होगा ?
जिन निवेशकों ने अभी तक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर कोई क्लेम दाखिल नहीं किया है, वे नया आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर रखा है, उन्हें नया क्लेम करने के बजाय अपने पुराने आवेदन की स्थिति देखनी चाहिए। अगर उसमें कमी बताई गई है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे सुधारकर दोबारा सबमिट करना होगा।
CRCS पोर्टल पर ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
रिफंड का इंतजार कर रहे निवेशक अपना क्लेम स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
इसके लिए ये कदम अपनाएं:
- CRCS-सहारा रिफंड के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/आधार से मांगी गई जानकारी के जरिए लॉगइन करें।
- अपना Claim/Refund Status चेक करें।
- आवेदन के साथ दिए गए Remarks को भी ध्यान से पढ़ें।
- स्टेटस के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
निवेशकों के लिए जरूरी बात
सहारा में फंसे पैसे के रिफंड का इंतजार कर रहे निवेशकों को बिना स्टेटस देखे दोबारा आवेदन करने से बचना चाहिए। पुराने क्लेम में कोई समस्या नहीं है तो नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर पोर्टल पर कमी या Resubmission का संदेश आता है, तो उसी के मुताबिक पुराने आवेदन में सुधार करना होगा। वहीं पहली बार रिफंड के लिए आवेदन करने वाले निवेशक नया क्लेम दाखिल कर सकते हैं। यानी सहारा रिफंड के मामले में अगला कदम आपके क्लेम के स्टेटस पर निर्भर है। इसलिए दोबारा आवेदन करने से पहले एक बार अपने पुराने क्लेम का Status और Remarks जरूर चेक करें।


