रायपुर 16 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2259 कांस्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। यह याचिका पारस राम ध्रुव एवं अन्य के पक्ष में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 1 फरवरी 2024 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
पूरा मामला कांस्टेबल भर्ती में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान और रिक्त पदों को भरने से जुड़ा था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पुलिस कांस्टेबल सेवा नियम, 2007 के नियम 13(2) के तहत प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, कैडर परिवर्तन या अन्य कारणों से रिक्त हुए पदों को वैध प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इसी आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार की SLP खारिज किए जाने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।
47 अभ्यर्थियों के पद पहले ही सुरक्षित रखने का आदेश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही 17 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण आदेश जारी कर चुका है। कोर्ट ने 47 सफल अभ्यर्थियों के पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। अब सरकार की SLP खारिज होने के बाद वर्ष 2017 की कांस्टेबल भर्ती में प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों के लिए आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी है।
सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन रहे मौजूद ?
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीना अली उपस्थित रहीं। वहीं हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुचि नागर और एओआर देवाशीष तिवारी ने पक्ष रखा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. नटराज अदालत में उपस्थित हुए।
लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति की उम्मीद
वर्ष 2017 में शुरू हुई कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को अब आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीद बंधी है। हालांकि, SLP खारिज होने के बाद नियुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया और समय-सीमा संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करेगी। प्रतीक्षा सूची से जुड़े इस मामले का असर वर्ष 2017 की कांस्टेबल भर्ती में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।


