नई दिल्ली 1 नवंबर 2026। सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में आज 1 नवंबर से वाहनों के प्रवेश को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। नए नियमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI मानक से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह पाबंदी 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर AI और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है।
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब होने और प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के विंटर एक्शन प्लान के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। नए प्रतिबंध के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते हैं। इसमें BS-III और BS-IV श्रेणी के वाहन शामिल हैं।
यह प्रतिबंध मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू होगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP और अन्य लागू नियमों के तहत अलग-अलग पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। नियमों के तहत BS-VI मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी छूट दी गई है। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों, जैसे दूध, फल-सब्जियां और दवाइयां ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को भी राहत मिलेगी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति होगी।
बॉर्डर पर AI कैमरों से होगी निगरानी
नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर AI आधारित निगरानी और ANPR कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी पहचान और श्रेणी की जांच की जाएगी। निगरानी व्यवस्था चौबीसों घंटे सक्रिय रखने की तैयारी है। अगर आप दिल्ली के बाहर से अपनी गाड़ी लेकर राजधानी जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले वाहन का BS उत्सर्जन मानक जांच लें। साथ ही वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) भी अपने पास रखें। गैर-BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन होने पर दिल्ली में प्रवेश से पहले लागू प्रतिबंधों और छूट की आधिकारिक शर्तों की जानकारी जरूर हासिल करें।


