रायपुर 13 सितंबर 2026। धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी समेत पांच निर्धारित तारीखों पर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इन दिनों पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान भी निगम के इस आदेश के दायरे में होंगे। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंधित तारीखों में यदि कहीं मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की शिकायत मिलती है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम का यह कदम सितंबर में आने वाले प्रमुख धार्मिक पर्वों को देखते हुए उठाया गया है। रायपुर में धार्मिक पर्वों के दौरान मांस-मटन की बिक्री और परोसे जाने पर प्रतिबंध का प्रावधान पहले भी लागू किया जाता रहा है। इस महीने नगर निगम के कार्यक्रम में कुल सात प्रतिबंधित तिथियों का उल्लेख अलग-अलग रिपोर्टों में किया गया है, जिनमें 4 सितंबर की जन्माष्टमी और 7 सितंबर का पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस भी शामिल था।रायपुर निगम का आदेश सिर्फ मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जहां मांसाहारी भोजन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है। इसके लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम के मुताबिक सितंबर में इन पांच दिनों पर मांस-मटन की बिक्री बंद रहेगी—
- 14 सितंबर — श्री गणेश चतुर्थी
- 15 सितंबर — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
- 22 सितंबर — डोल ग्यारस
- 25 सितंबर — अनंत चतुर्दशी
- 26 सितंबर — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
इन सभी तारीखों पर निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखनी होंगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिन अगर किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो सामान को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगले चरण में 14 सितंबर से 26 सितंबर के बीच निर्धारित पांच तारीखों पर निगम की निगरानी रहेगी। ऐसे में मांस-मटन कारोबारियों के साथ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी प्रतिबंधित दिनों में निगम के आदेश का पालन करना होगा।


