रायपुर 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी। इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधनों का अनुमोदन किया गया और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के फैसले से जुड़े आदेश का अनुसमर्थन किया गया।
राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को इन पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा:
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पुलिस विभाग: आरक्षक
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वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: वनरक्षक
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जेल विभाग: जेल प्रहरी
नए नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव, अनुभव के मिलेंगे 5 अंक
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति के प्रमुख प्रावधान:
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मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी।
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शासकीय महाविद्यालय या राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम 5 महीने अध्यापन कार्य करने पर अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे।
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विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया गया है।
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मानदेय निर्धारण में विसंगतियां दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी।
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कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा के अनुपालन में जारी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
बैठक में लिए गए निर्णयों में पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती व्यवस्था लागू करने, अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव एवं मानदेय संबंधी नियम स्पष्ट करने और फिल्म को टैक्स फ्री करने से जुड़े आदेश को मंजूरी देना शामिल है। इन फैसलों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।


