रायपुर 17 जून 2026। छत्तीसगढ़ में पुरानी और खराब बैटरियों के अवैध कारोबार पर अब सख्ती होने जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री, भंडारण अथवा परिवहन करना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पर्यावरण मंडल के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका हैए बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
केवल पंजीकृत संस्थाओं को मिलेगी अनुमति
मंडल ने बताया कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत पुरानी और खराब बैटरियों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग का कार्य केवल अधिकृत एवं पंजीकृत संस्थाएं ही कर सकती हैं। बैटरी कारोबार से जुड़े लोगों को खरीद-बिक्री और परिवहन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने कहा कि खुले स्थानों पर पुरानी बैटरियां जमा करनाए बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध रूप से खरीद.बिक्री करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज्यभर में चलेगा विशेष जांच अभियान
अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल जल्द ही पूरे प्रदेश में विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। अभियान के दौरान स्क्रैप डीलरोंए कबाड़ कारोबारियोंए ट्रांसपोर्टरों और बैटरी व्यापार से जुड़े अन्य लोगों के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। जांच में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पर्यावरण मंडल ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यदि कहीं पुरानी बैटरियों का अवैध भंडारणए परिवहन या कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या पर्यावरण मंडल को दें। मंडल का कहना है कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना आवश्यक है।
