मुंगेली 3 अक्टूबर 2026। मुंगेली जिले में 9वीं क्लास में पढ़नें वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दो युवकों ने हैवानियत करते हुए गैंगरेप किया। पीड़िता के मुताबिक उसे रास्ते से जबरन उठाकर पहले आरोपियों ने बेल्ट से पीटा, फिर नशीला इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई। और फिर बेहोशी की हालत में आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गये। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक गैंगरेप की ये वारदत जरहागांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक 29 सितंबर 2026 की शाम छात्रा अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। इसी दौरान साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रास्ते में रोक लिया। । छात्रा का आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से मारपीट की। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और उसे 500 रुपये दिए। घटना के बाद डर के कारण छात्रा सीधे घर नहीं गई और बस से रतनपुर चली गई, जहां एक अज्ञात महिला ने उसे सहारा दिया।
अगले दिन दोबारा आरोपियों के मिलने का दावा
पीड़ित छात्रा के मुताबिक 30 सितंबर को घर लौटते समय वह सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची। शाम करीब पांच बजे दोनों आरोपी उसे दोबारा मिल गए। आरोप है कि दोनों ने उसे जबरन पकड़ लिया और एक मकान में ले गए। छात्रा ने पुलिस को बताया कि वहां एक आरोपी ने उसका हाथ पकड़ रखा था, जबकि दूसरे ने उसके हाथ में इंजेक्शन लगाया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया है कि होश में आने के बाद दोनों आरोपी उसके सामने मौजूद थे। उसने पुलिस को शरीर के निचले हिस्से और कमर में दर्द होने तथा कपड़े अस्त-व्यस्त हालत में मिलने की जानकारी दी। छात्रा ने आशंका जताई कि बेहोशी की हालत में दोनों आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती की।
मारपीट के चलते हाथ में भी दर्द होने की बात छात्रा ने पुलिस को बताई है। छात्रा के घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन 1 अक्टूबर को जरहागांव थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। आरोपों की पुष्टि के लिए पुलिस संबंधित साक्ष्यों, घटनास्थल और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।


