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    Home»छत्तीसगढ़»IPS रतन लाल डांगी यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारी बदलने की तैयारी, दीपांशु काबरा को मिल सकती है जिम्मेदारी, DGP ने गृह सचिव को भेजा प्रस्ताव
    छत्तीसगढ़

    IPS रतन लाल डांगी यौन उत्पीड़न मामले में जांच अधिकारी बदलने की तैयारी, दीपांशु काबरा को मिल सकती है जिम्मेदारी, DGP ने गृह सचिव को भेजा प्रस्ताव

    DW HindiBy DW Hindi02/10/2026Updated:02/10/2026
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    रायपुर 2 अक्टूबर 2026। निलंबित IPS अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस विभाग ने जांच की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद पुलिस महानिदेशक की ओर से गृह सचिव को नया प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के तहत आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा को मामले का नया जांच अधिकारी बनाए जाने की तैयारी है। वहीं आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की गई है। सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद नई जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

    गौरतलब है कि पुलिस विभाग में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने आईपीएस अफसर रतनलाल डांगी के खिलाफ 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पिछले सात वर्षों से उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। इस प्रकरण में पुलिस विभाग ने उच्च न्यायालय को मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी है। विभाग की ओर से बताया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने गृह सचिव को पत्र भेजकर पूर्व में नियुक्त जांच अधिकारियों के स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया है। याचिका में पुरानी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। पीड़िता की ओर से आरोप लगाया गया था कि शुरुआती जांच में उनका पक्ष उचित तरीके से नहीं सुना गया और आरोपी अधिकारी को बचाने का प्रयास किए जाने की आशंका है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत का रुख किया था।

    पहले आईजी और डीआईजी कर रहे थे जांच

    आपको बता दे मामले की शुरुआती जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा और तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक मिलना कुर्रे को सौंपी गई थी। हालांकि पीड़िता ने दोनों अधिकारियों की जांच पर अविश्वास जताया था। याचिका में कहा गया था कि जांच अधिकारियों में से एक आरोपी के समान पद पर कार्यरत थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे कनिष्ठ पद पर थीं। पीड़िता ने इसी प्रशासनिक स्थिति को आधार बनाकर आशंका जताई थी कि जांच प्रभावित हो सकती है। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच के लिए दोनों पूर्व जांच अधिकारियों को हटाने और मामले की जांच किसी महिला आईएएस अधिकारी से कराने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के गृह सचिव को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था।

    DGP ने भेजा प्रस्ताव

    पुलिस विभाग की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि, DGP ने गृह सचिव को जांच अधिकारी बदलने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें IPS दीपांशु काबरा को नया जांच अधिकारी बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए जाने की बात कही गई है। प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अंतिम निर्णय के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में अब नए जांच अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव के बाद आगामी सुनवाई में विभाग की ओर से मामले की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी। हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई में पुलिस विभाग की ओर से अब तक की कार्रवाई और नई जांच व्यवस्था की प्रगति की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में नई जांच प्रक्रिया शुरू होने और अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर नजर बनी हुई है।

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